दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक के लिए दैनिक वेतन की संशोधित दरें निर्धारित
छिन्दवाड़ा // उग्र प्रभा
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा जारी अधिसूचना 28 मार्च 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिले में कार्यरत शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं। ये दरें संपूर्ण छिंदवाडा जिले के लिये सात अनुसूचियों के अनुसार 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेंगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अनुसूची “अ” के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 26 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 466 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 125 रूपये मासिक, अर्ध्दकुशल श्रमिकों के लिये 505 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 121 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 571 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 884 रूपये मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 633 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 469 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। अनुसूची “ब” में किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये मजदूरों के लिये 466 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 125 रूपये मासिक, पेकर, पट्टीपेकर व सीपर के लिये 488 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 681 रूपये मासिक, मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि के लिये 571 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 884 रूपये मासिक, रोलर्स, मिस्त्री व पाईन्टर्स के लिये 621 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 203 रूपये मासिक, उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 633 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 469 रूपये मासिक तथा कटर्स के लिये 654 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 994 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार अनुसूची “स” में मुद्रणालय में नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार लिपकीय वर्ग के अंतर्गत अकुशल के लिये 466 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 125 रूपये मासिक, श्रेणी एक के लिये 571 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 844 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 505 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 121 रूपये मासिक व उच्च कुशल के लिये 633 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 469 रूपये मासिक, कुशल श्रमिक के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 631 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 406 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 616 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 23 रूपये मासिक व श्रेणी 3 के लिये 571 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 844 रूपये मासिक तथा अर्ध्द कुशल श्रमिक के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 571 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 844 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 505 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 121 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। अनुसूची “क” के अंतर्गत जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 30 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 404 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 125 रूपये मासिक, अर्धकुशल श्रमिकों के लिये 437 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 121 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 495 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 844 रूपये मासिक एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 549 रूपये प्रतिदिन और 16 हजार 469 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अनुसूची “द” के अंतर्गत कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 331 रूपये प्रतिदिन और 9 हजार 928 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूची “ई” के अंतर्गत बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये) न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें 132.54 रूपये देय होगा।
1000 बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रू.132.54 के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 59 पैसे (8.33 प्रतिशत) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रू. 63 पैसे (5 प्रतिशत) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रू. 92 पैसे (10 प्रतिशत ) इस प्रकार कुल रू. 164 रू. 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रू. 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनाक 01.04.2025 से 31.03.2026 श्रमिकों को 13 पैसे 92 एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रू. 13.92 उपरांत शुद्ध राशि रू. 136.84 प्रति हजार बीडी देय होगी ।उन्होंने बताया कि अनुसूची “एफ” के अंतर्गत अगरबत्ती नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दर सम्मिलित करते हुये एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर अगरबत्ती रोलर का साधारण अगरबत्ती के लिये 69.75 रूपये और सुगंधित अगरबत्ती के लिये 70.50 रूपये वेतन निर्धारित किया गया है।अनुसूची अ (खण्ड-अ) 03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 26 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 404 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 500 रूपये मासिक, अर्ध्दकुशल श्रमिकों के लिये 437 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 357 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 490 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 735 रूपये मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 540 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 35 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अंशकालिक श्रमिक चार घंटे पूर्ण किये जाने पर माना जायेगा। इसमें मासिक वेतन अथवा दैनिक वेतन का आधा वेतन भुगतान किया जायेगा । यदि कोई आहरण एवं संवितरण अधिकारी निर्धारित दरों से कम वेतन का भुगतान करता हो तो श्रमिक का शोषण माना जाकर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का पात्र होगा, साथ ही वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
उपरोक्त उल्लेखित दरें श्रमायुक्त म.प्र.शासन इन्दौर व्दारा स्वीकृत की गई हैं, उसी अनुसार यह आदेश प्रसारित किया गया है। यदि इसमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो श्रमायुक्त म.प्र. इन्दौर से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में श्रमायुक्त ही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जहां विभाग द्वारा शासनादेश के पालन में पृथक से वेतन निर्धारण किया जाता हो एवं जो म.प्र.वर्कचार्ज कंटिजेस के पेड एम्पलाई वेतन निर्धारण के अन्तर्गत नियमित वेतन में आते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिये यह दरें लागू नहीं होगी जिला संवाददाता एड.देवेंद्र वर्मा छिंदवाड़ा