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 अमरवाडा चौरई मार्ग से घुघरला खुर्द सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही पर महाप्रबंधक को कारण बताओ नोटिस  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत अमरवाड़ा-चौरई मार्ग से घुघरलाकला मार्ग निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी एवं असंतोषजनक पाए जाने पर कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने परियोजना की महाप्रबंधक श्रीमती कविता पटवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।        कलेक्टर श्री सिंह ने आज हुई कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में आयोजित निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक में बताया कि उक्त मार्ग का निर्माण अप्रैल 2022 तक पूर्ण होना निर्धारित था, किंतु आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण है। पूर्व में निरीक्षण एवं बैठकों के दौरान कई बार निर्देश देने के बाद भी निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था प्रमुख होने के नाते कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना महाप्रबंधक की जिम्मेदारी है।        जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यों में रुचि न लेना एवं नियमित पर्यवेक्षण न करना शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना है तथा यह कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। इस पर तीन दिवस में लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषप्रद उत्तर न मिलने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा।

अमरवाडा चौरई मार्ग से घुघरला खुर्द सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही पर महाप्रबंधक को कारण बताओ नोटिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत अमरवाड़ा-चौरई मार्ग से घुघरलाकला मार्ग निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी एवं असंतोषजनक पाए जाने पर कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने परियोजना की महाप्रबंधक श्रीमती कविता पटवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री सिंह ने आज हुई कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में आयोजित निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक में बताया कि उक्त मार्ग का निर्माण अप्रैल 2022 तक पूर्ण होना निर्धारित था, किंतु आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण है। पूर्व में निरीक्षण एवं बैठकों के दौरान कई बार निर्देश देने के बाद भी निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था प्रमुख होने के नाते कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना महाप्रबंधक की जिम्मेदारी है। जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यों में रुचि न लेना एवं नियमित पर्यवेक्षण न करना शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना है तथा यह कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। इस पर तीन दिवस में लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषप्रद उत्तर न मिलने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा।

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